दिल्ली के स्कूल बढ़ी हुई फीस ब्याज के साथ लौटाएं , दिल्ली सरकार का आदेश

24 मई 2018
नई दिल्ली : सूत्र/प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया है इस आदेश में दिल्ली के लगभग 575 स्कूलों को बढ़ाई गई फीस नौ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया गया है तथा स्कूलों को फीस वापस करने व् बकाया वेतन का भुगतान करने के लिये सात दिन का समय दिया गया है साथ ही स्कूलों को इस आदेश का अनुपालन न करने पर दिल्ली शिक्षा कानून 1973 के तहत सख्त कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार ने ये फैसला दिल्ली हाइकोर्ट की तरफ से गठित एक समिति की रिपोर्ट के बाद दिया है समिति ने अभी 1169 स्कूलों की ऑडिट किया था इस ऑडिट की जाँच में 575 ऐसे स्कूल चिन्हित किये है जिन्हों ने फीस में गलत तरीके से वृद्धि  की है यही नही इस आदेश के तहत चिन्हित स्कूलो को जून 2016 से जनवरी 2018 तक की बढ़ी हुई फीस वापस करने का आदेश दिया गया है

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