15 दिनों में रिहायशी इलाको में चल रही फैक्ट्रियो व अवैध निर्माणों को किया जाये सील - सुप्रीम कोर्ट

11 अक्टूबर 2018
राजधानी दिल्ली में जहाँ एक तरफ सीलिंग को लेकर विरोध जारी है वही सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया है कि 15 दिन के अंदर सभी अवैध निर्माणों को सील किया जाना चाहिए तथा अवैध निर्माणों  की सीलिंग बिना पूर्व नोटिस दिये जारी रहनी चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी दिल्ली के रिहायशी इलाकों में धडल्ले से फैक्ट्रियां चल रही है 15 साल हो गए मॉनिटरिंग कमेटी बनाई हुए लेकिन अभी तक इनपर कार्यवाही नही की गई ।
सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल को फटकार लगाई है अदालत ने कहा है कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में चल रही सभी फैक्ट्रियां 15 दिनों के सील की जाएं
अदालत ने उस नियम पर सरकार से जवाब मांगा है जिस नियम के तहत अवैध निर्माण को सील करने 48 घंटे पहले नोटिस दिए जाने का प्रावधान है अदालत ने कहा है कि रिहायशी इलाकों में बने अवैध निर्माणों को बिना किसी पूर्व सूचना के 15 दिनों के अंदर सील करके कोर्ट को आश्वस्त किया जाएं।

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