पंजाब में लगा तंबाकू व निकोटिन से बने सभी उत्पादों के निर्माण,भण्डारण,क्रय, विक्रय पर प्रतिबंध
12 अक्टूबर 2018
पंजाब सरकार के द्वारा 9 अक्टूबर को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार पंजाब में तंबाकू उत्पाद व निकोटिन वाले सभी उत्पादों पर एक साल के लिए बैन लगा दिया गया है नियमन 2011 के तहत इस कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है इस नियम के तहत तंबाकू से बने सभी उत्पादों पर निर्माण , भण्डारण , तथा क्रय, विक्रय संबंधी प्रतिबन्ध लगाये जाने का आदेश जारी किया गया है
इससे पहले भी कई राज्यो में सरकार ने गुटखा पर प्रतिबंध लगाया था लेकिन गुटखा बनाने वाली कंपनियों ने बेहद चालाकी से इसका तोड़ निकाल लिया इस प्रतिबन्ध के बाद वो तंबाकू व पान मसाला दोनों अलग-अलग करके बेचने लगे जिसके बाद फिर कहानी जस की तस हो गई थी लेकिन इस बार इसी चालाकी को ध्यान में रखते हुए इस का तोड़ निकाल कर सरकार ने तंबाकू व निकोटिन से बने सभी उत्पादो को बैन कर दिया गया है ।
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