०३ नवंबर, २०१८ हरदोई।जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया है कि उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा- कचरा अधिनियम 2000 के अन्तर्गत प्लास्टिक, केरी बैगों, एक बार उपयोग के पश्चात निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों, टेबलरों के अन्य उपयोग, विनिर्माण , विक्रय, वितरण, भण्डारण परिवहन, आयात या निर्यात को प्रतिषिद्व किया गया है। उन्होने कहा है कि अधिसूचना प्रभावी होने व निरन्तर नगरीय निकायों द्वारा छापेमारी की कार्यवाही के बाद भी निकायों में प्रतिबन्धित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग पूर्णयता प्रतिबन्ध नही है जिससे जगह-जगह कूड़े के ढ़ेरो, नाले व नालियों में प्रतिबन्धित प्लास्टिक सामग्री पायी जा रही है और यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रतिबन्धित प्लास्टिक सामग्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु नगर पालिका परिषद क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट , क्षेत्राधिकारी सदर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हरदोई की समिति एवं शेष नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों हेतु संबंधित परगना मजिस्टेट, क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व अधिशास...