घटी उर्वरक दर के बैनर प्रत्येक बिक्री केंद्र पर चस्पा करें-जिला कृषि अधिकारी-pressindia24
17 जनवरी ,2019
हरदोई ,(PI24).जिला कृषि अधिकारी ने अवगत कराया है कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यूरिया उर्वरक पर लगने वाली अतिरिक्त कर (ए0सी0टी0एन0) के समाप्त करने के फलस्वरूप कृषको को घटी दर पर यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराया जायेगा.उन्होने कहा है कि किसानो को यूरिया उर्वरक की 45 किलोग्राम की बोरी रु 299.50 की बजाय रु-266.50 की दर से तथा 50 किलोग्राम की बोरी रु 330.50 की बजाय रु295.50 खुदरा मूल्य पर उपलब्ध करायी जायेगी और भारत सरकार द्वारा 12 जनवरी 2019 से प्रभावी किया गया है.
जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के समस्त निजी क्षेत्र के थोक एवं फुटकर बिक्रेताओं व सहकारी क्षेत्र के बिक्री केन्द्रों तथा सहकारी समितियों को निर्देश दिये है कि निर्धारित खुदरा बिक्री दर पर ही यूरिया उर्वरक कृषकों को पी.ओ.एस मशीन के माध्यम से ही विक्रय की जाये तथा उक्त दरो से अधिक दर पर कोई भी उर्वरक बिक्री करता पाया जायेगा तो उसके विरूद्व उर्वरक अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही की जायेगी.
उन्होने यह भी निर्देश दिये है कि जनपद के प्रत्येक निजी एवं सहकारी समितियों के उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर मैसर्स अथवा समिति का नाम ,प्रोपराइटर का नाम , मोबाइल संख्या तथा जिला कृषि अधिकारी, ए0आर0 कोआपरेटिव, उप कृषि निदेशक के मोबाइल संख्या एवं बिक्री केन्द्र में उपलब्ध स्टाक के साथ उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य विशेष कर घटी हुई यूरिया उर्वरक की दर अंकित कर बैनर प्रत्येक उर्वरक बिक्री केन्द्र पर चस्पा अवश्य किये जाये.
रिपोर्ट : संतोष कुमार
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