लॉकडाउन में किरायेदारों का किराया माफ करने की इजाज़त नही दी जा सकती - दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली - दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह  ने  खान मार्किट के कुछ दुकानदारों की याचिका पर शुक्र वार को फैसला सुनाते हुए  कहा कि लॉक डाउन के दौरान किरायेदारों का किराया माफ करने या उसमे छूट देने की इजाज़त नही दी जा सकती इसके अलावा राहत के तौर पर  किराए का भुगतान कुछ दिनों के लिए आगे टालने या किश्तों में भुगतान करने की इजाजत दी जा सकती है ।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में किरायेदार जबरदस्ती की स्थिति को लागू नही कर सकते क्यों कि वह दुकान खाली नही करना चाहते तथा परिसर पर अब भी कब्ज़ा किये हुए हैं 
न्यायलय के इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है । वैसे देखने वाली बात ये भी है कि लॉकडाउन में केवल किरायेदार ही नही बल्कि मकान मालिक भी परेशान हुए हैं दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे मकान मालिक है जिनकी गुज़र बसर किराये के पैसे से होती है तथा यही उनके रोजगार का साधन भी है ऐसे मकान मालिकों के लिए ये फैसला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ।

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