माननीय हाईकोर्ट ने शिवसेना-जिला प्रमुख-मुरादाबाद डॉ.रामेश्वर दयाल तुरैहा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक !
माननीय हाईकोर्ट ने शिवसेना-जिला प्रमुख-मुरादाबाद डॉ.रामेश्वर दयाल तुरैहा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक !
इस मामले में डॉ रामेश्वर दयाल तुरैहा द्वारा जानकारी दी गई कि थाना मझोला से अपह्रत नावालिग लड़की की बरामदगी व अभियुक्त विष्णू शर्मा की गिरफ्तारी हेतु 47 दिन से एसएसपी कार्यालय मुरादाबाद पर धरने पर बैठी पीड़िता का शिवसैनिकों द्वारा समर्थन करने पर कुछ तथाकथित फर्जी शिवसैनिकों के द्वारा दिये गये बहुत पुराने प्रार्थना पत्र पर थाना मझोला में मु.अ.स.586/2021 के अन्तर्गत धारा 419, 420 आईपीसी दर्ज किया गया था ।
जानकारी के अनुसार उसके बाद प्रार्थी ने उपरोक्त मुकद्दमे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी , प्रार्थी के हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता श्री बी.डी.निषाद ने जोरदार बहस कर कोर्ट को बताया कि इस केस में 419, 420 का कोई केस बनता ही नहीं है क्योंकि डॉ. रामेश्वर दयाल तुरैहा के खिलाफ किसी प्रकार की चीटिंग, धन उगाई और धोखाधड़ी करके धन कमाने का कोई आरोप नहीं है ! इसीलिये यह केस 41(1) सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस को सीधे गिरफ्तारी से रोकती है ! अतः इस गिरफ्तारी को तत्काल रोका जाये !
माननीय हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुये 41(1) की प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दिया है जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पूर्ण पालन करती है !
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