मुरादाबाद शिवसेना जिला प्रमुख डॉ रामेश्वर दयाल तुरैहा ने अवैध कब्जे हटाने की मांग को लेकर लिखा पत्र ।

मुरादाबाद उत्तर प्रदेश - खबर के अनुसार मुरादाबाद शिवसेना प्रमुख डॉ रामेश्वर दयाल तुरैहा ने पत्र लिख कर एक अवैध कब्जे को खाली कराने की मांग की है । तथा साथ में उक्त जमीन के लिए लड़ाई लड़ रही प्रार्थिनी कौसर जबीं का पत्र भी संलग्न किया गया है। इस पत्र में प्रार्थिनी कौसर जबीं  ने अवैध कब्जे को लेकर विस्तार से लिखा है तथा शाशन से इस जमीन को कब्ज़ा मुक्त कराने की मांग की है । इस शिकायती पत्र में कहा गया है । कि- 
          
                       सांकेतिक तस्वीर
"प्रार्थिनी वक्फ स्वीदुल्लाह यू०पी० सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा नम्बर 472, मकान नं० 1, 2 व 3 मौहल्ला तम्बाकू वालान कोतवाली सदर मुरादाबाद की नियुक्त मुतावल्लिया है। जो रजिस्टर हस्बे दफा 37 मुस्लिम वक्फ एक्ट 43 सन् 1995 दक्फ नं० 172 मुरादाबाद पर दर्ज है। मगर मदरसा जामे नईमिया पर अवैध रूप से कब्जा कर रहने वाले कुछ आराजक तत्वों ने उक्त मकानों पर नाजायज कब्जा कर रखा है जिसको खाली कराने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सचिवालय भी आपको कई बार लिख चुका है जो आपके पास क्रमांक संख्या 520/29/9/2004 पर दर्ज है मगर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जबकि इस प्रकरण की पूरी जाँच पड़ताल कई बार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सचिवालय व अपर सर्वे कमिश्नर वक्फ मुरादाबाद ने जो जाँच शासन तथा बोर्ड को भेजी उसमें लिखा है कि उपरोक्त कब्जेदारान के विरुद्ध बेदखली प्रक्रिया शुरू की जाये मगर कोई कार्यवाही नहीं की गयी आराजक तत्वों का कथन है कि उक्त मकान उन्होंने वक्फकर्ता हबीबउल्लाह को पाकिस्तान जाना दिखाकर सन् 1958 में कास्टोडियन से खरीदा है यह कथन गलत और बेबुनियद है जो सिद्ध हो चुका है हिन्दुस्तान के कानून के मुताबिक कोई भी वक्फ जायदाद न तो खरीदी जा सकती है और न हीं उसको बेचा जा सकता है और वक्फकर्ता हबीबबुल्लाह कभी पाकिस्तान नहीं गये क्योंकि दिनांक 02-01-1944 को उनका इन्तकाल मुरादाबाद में ही हुआ जिसका प्रमाण पत्र सलग्न है। तो फिर इस तरह एक मृतक व्यक्ति सन् 1947 में पाकिस्तान कैसे जा सकता है। कास्टोडियन ने हबीबुल्लाह की वक्फ जायदाद का कुछ हिस्सा ही क्यों बेचा बाकी वक्फ जायदाद का हिस्सा क्यों छोड़ दिया गया। वक्फनामें की रूह से वक्फ हबीबुल्लाह नं० 472 अलल औलाद वक्फ है। कुछ अराजक तत्वों द्वारा गलत तथ्य देकर एक बार फिर कानून को गुमराह किया जा रहा है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द वक्फ हबीबुल्लाह नं० 472 मकान नं० 1, 2 व 3 पर से नाजायज कब्जा हटवाने के तुरन्त आदेश करे ताकि प्रार्थिनी को इन्साफ मिल सके"
● press india 24 किसी भी दावे की पुष्टि/समर्थन नही करता है यह खबर सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर है ।

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